BREAKING NEWS
• जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा 4 अक्टूबर को सारंगढ़ प्रवास पर, विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल • ASI भगवती प्रसाद कुर्रे की गवाही को अदालत ने माना विश्वसनीय • मोहतरा से नरेश नगर तक सड़क निर्माण से लोगों को राहत • राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा सारंगढ़–बिलाईगढ़, पांच संभागों के 330 खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम • धोबनी में खरीफ फार्म स्कूल 2026 का आयोजन आत्मा योजना के तहत किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और धान की बीमारियों की रोकथाम की दी गई जानकारी

ASI भगवती प्रसाद कुर्रे की गवाही को अदालत ने माना विश्वसनीय

On: October 2, 2026 4:34 PM

ASI भगवती प्रसाद कुर्रे की गवाही को अदालत ने माना विश्वसनीय

एनडीपीएस एक्ट के मामले में अदालत ने अभियोजन के पक्ष में सुनाया महत्वपूर्ण निर्णय

सारंगढ़-बिलाईगढ़ – एनडीपीएस एक्ट के विशेष आपराधिक प्रकरण क्रमांक 66/2025 में न्यायालय ने साक्षी सहायक उप निरीक्षक भगवती प्रसाद कुर्रे (अ0सा0-12) की गवाही को महत्वपूर्ण, ठोस, बिसंगतिहीन एवं विश्वसनीय माना है। न्यायालय के निर्णय में गवाह की गवाही से संबंधित की गई टिप्पणी अब इस मामले का प्रमुख पहलू बनकर सामने आई है।
मामला मादक पदार्थ को बिना वैध अनुज्ञप्ति एवं आदेश-पत्र के कब्जे में रखकर परिवहन किए जाने के आरोप से जुड़ा था। अभियोजन के अनुसार, 6 सितंबर 2025 को दोपहर करीब 1:50 बजे थाना डोंगरपाली क्षेत्र में विरनपाली बैरियर के पास कार्रवाई के दौरान अभियुक्तों के कब्जे से एक नीले रंग के बैग में रखे चार पैकेट बरामद किए गए थे। ये पैकेट खाकी रंग के टेप से लिपटे हुए थे। अभियोजन के अनुसार, बरामद पदार्थ का कुल वजन 4 किलो 40 ग्राम गांजा बताया गया।
न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान सहायक उप निरीक्षक भगवती प्रसाद कुर्रे की गवाही पर विशेष रूप से चर्चा हुई। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि अन्य साक्षियों के प्रतिपरीक्षण के दौरान ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया, जिससे भगवती प्रसाद कुर्रे के कथनों पर अविश्वास किया जा सके।
साथ ही, उनकी गवाही की पुष्टि विवेचना के दौरान तैयार किए गए दस्तावेजों से होने की बात भी निर्णय में कही गई है। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर अभियोजन पक्ष के आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित माना।
न्यायालय के निर्णय के अनुसार, गवाह भगवती प्रसाद कुर्रे के बयान की विश्वसनीयता पर विशेष रूप से विचार किया गया। प्रतिपरीक्षण के दौरान उनके कथन को अविश्वसनीय साबित करने वाला कोई ठोस तथ्य सामने नहीं आने की बात न्यायालय ने दर्ज की।
इसके अलावा, विवेचना से संबंधित दस्तावेजों के साथ उनके बयान का सामंजस्य भी न्यायालय के लिए महत्वपूर्ण रहा। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष ने अनूप कुमार तोमर एवं तोतीराम जाटव के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(b)(ii)(B) के तहत लगाए गए आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित किया।

 

व्हाट्सएप से जुड़ें

अभी जुड़ें

टेलीग्राम से जुड़ें

अभी जुड़ें

फेसबुक से जुड़ें

अभी जुड़ें

यह भी पढ़ें

जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा 4 अक्टूबर को सारंगढ़ प्रवास पर, विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल

मोहतरा से नरेश नगर तक सड़क निर्माण से लोगों को राहत

राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा सारंगढ़–बिलाईगढ़, पांच संभागों के 330 खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम

धोबनी में खरीफ फार्म स्कूल 2026 का आयोजन आत्मा योजना के तहत किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और धान की बीमारियों की रोकथाम की दी गई जानकारी

नवरात्र और दशहरा पर्व में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ सुगम यातायात सुनिश्चित करें-कलेक्टर

कलेक्टर जनदर्शन में ग्रामीणों ने रखी अपनी समस्याएं, कलेक्टर ने सुनीं शिकायतें, मांग और समस्याएं

Leave a Comment

Visitor
Today 0
Yesterday 0
Total Visitor 📊 0
×
लोड हो रहा है...
Power News Logo

powernewscg.com पर आपका स्वागत है। हमारा मकसद छत्तीसगढ़ सहित देश-दुनिया की हर सच्ची और काम की खबर को सबसे पहले और बिना किसी पक्षपात के आप तक पहुँचाना है। जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचाने और भरोसेमंद ख़बरों को जानने के लिए हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें।

📍 ऑफिस पता

राम सीता चौक,धोबनी,वार्ड नं. - 10,
तहसील - सरसीवां,जिला - सारंगढ़ बिलाईगढ़,
राज्य - छत्तीसगढ़,पिनकोड - 493222

📞 संपर्क करें

●मोबाइल: +91 83494 87898
●ईमेल: Prahaladsahu781@gmail.com

© 2026 powernewscg.com. All Rights Reserved. | Designed & Developed by Webnow Solutions