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छत्तीसगढ़

16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट प्रतिबंधित, उल्लंघन पर 25 हजार रूपये का दंड

16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट प्रतिबंधित, उल्लंघन पर 25 हजार रूपये का दंड

सारंगढ़ बिलाईगढ़ 14 जून 2026/ संचालनालय मछली पालन विभाग द्वारा वर्षा ऋतु के दौरान मछलियों की वंशवृद्धि एवं संरक्षण को ध्यान में रखते हुए 16 जून से 15 अगस्त 2026 तक जिले के सभी नदी, नालों एवं अन्य प्राकृतिक जल संसाधनों में मत्स्याखेट पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध अवधि के दौरान मत्स्याखेट करने पर 25 हजार रूपये का दंड दिया जाएगा।

ऐसे तालाब एवं जलस्रोत, जिनका संबंध नदी-नालों से नहीं है तथा जलाशयों में संचालित केज कल्चर इकाइयों को प्रतिबंध से पृथक रखा गया है। इनके अतिरिक्त सभी प्रकार के जल संसाधनों में मत्स्याखेट कार्य पूर्ण निषिद्ध रहेंगी।

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