थाना सरसीवा के अपराध में आरोपी कों 14 वर्ष की कारावास
थाना सरसीवां के अपराध में आरोपी को 14 वर्ष की कारावास
थाना सरसीवां के अपराध क्रमांक 379/2022 धारा- 450, 376, भादवि एवं धारा- 4, 6 पाक्सो एक्ट के प्रकरण में तत्कालिन चौकी प्रभारी सउनि भगवती कुर्रे के द्वारा विवेचना कर आरोपी दिलीप कुमार साहू पिता झुमुकलाल साहू उम्र 38 वर्ष ग्राम धोबनी पुलिस चौकी बेलादुला थाना सरसीवा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय मे अभियोग पत्र दिनांक 05-12-2022 को प्रस्तुत किया था माननीय
अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट (पास्को एक्ट) सारंगढ के न्यायालय से सुनवाई बाद आरोपी को दिनांक 26.04.2024 को उपरोक्त अपराध धारा में दोष सिद्ध पाये जाने से 14 वर्ष की कारावास शश्रम कारावास के दण्ड एवं 1500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित की गई है। उपरोक्त मामले की विवेचना, साक्ष्य संकलन अपनी मेहनत एवं लगन से उत्कृष्ठ कार्य तत्तकालिन चौकी प्रभारी भगवती कुर्रे के द्वारा की गई है ।