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चुनाव प्रचार में संलग्न बाहरी मतदाता का क्षेत्र में ठहरने पर प्रतिबंध

चुनाव प्रचार में संलग्न बाहरी मतदाता का क्षेत्र में ठहरने पर प्रतिबंध

कलेक्टर डॉ. सिद्दीकी ने जारी किया आदेश

सारंगढ़ बिलाईगढ़, 15 नवंबर 2023/विधानसभा निर्वाचन 2023 के सुचारू संचालन के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी ने धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इसके अनुसार जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ में बाहरी व्यक्तियों, अभ्यर्थियों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, चुनाव प्रचार में संलग्न कार्यकर्ता जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता नहीं है, उन्हें निर्वाचन समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक संबंधित क्षेत्र में आवागमन पर प्रतिबंध किया गया है। किसी भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल द्वारा सामूहिक भोज, रसोई का आयोजन नहीं किया जाए। अतिथि भवनों और धर्मशालाओं को भी सतर्कता में रखा जाए ताकि राजनीतिक पार्टियों या उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं को किसी भी तरीके से प्रभावित करने के लिए उपयोग नहीं किया जाए। जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ की सीमा के अंदर किसी भी व्यक्ति, समूह या राजनीतिक, गैर राजनीतिक दलों को लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाती है। मतदान समाप्ति तक लाउडस्पीकर पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। कोई भी 05 से अधिक व्यक्तियों का क्षेत्र में एकत्रित होने की अनुमति नहीं दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता का प्रत्येक राजनीतिक दल या अभ्यर्थी को पूर्णतः पालन करना अनिवार्य होगा। यह आदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 में बाहरी सशस्त्र बल एवं सुरक्षा बल, निर्वाचन कार्य में लगे कर्मी, एम्बुलें एवं आपातकालीन सेवा पर लागू नहीं होगा। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के राजस्व सीमा में आने वाले सभी सराय, धर्मशालाओं, होटलों तथा लॉज के मालिकों, मैंनेजरों को ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारियों को लिखित में तत्काल प्रस्तुत करेंगे। इस आदेश के उल्लंघन पर छह माह का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा।

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