15 नवंबर को शाम 5 बजे से तत्काल लागू होगा 48 घंटे निर्वाचन प्रोटोकाल
15 नवंबर को शाम 5 बजे से तत्काल लागू होगा 48 घंटे पूर्व निर्वाचन प्रोटोकॉल
15 नवंबर को शाम 5 बजे से सभा-जुलूस, लाउडस्पीकर बंद
मीडिया के लिए भी कानून लागू
सारंगढ़-बिलाईगढ़ – भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय रायपुर के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में मतदान दिवस के निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाले अंतिम 48 घंटों की अवधि के दौरान निर्वाचन प्रोटोकॉल को तत्काल प्रभाव से क्रियान्वयन करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है।
48 घंटे पूर्व (48 घंटा पूर्व) सभी दलों और उम्मीदवारों को सार्वजनिक सभा एवं जुलूस का आयोजन नहीं किया जाएगा। निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक पदाधिकारियों के जो उस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, के रहने पर प्रतिबंध होगा। किसी भी प्रकार के वाहनों पर या किसी भी अन्य तरीके से लगे लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। शराब की दुकानें बंद रहेंगी। विश्राम गृह के कमरे किसी भी व्यक्ति को अंतिम 48 घंटे में आवंटित नहीं किए जाएंगे।
मीडिया और सोशल मीडिया के लिए 48 घंटे पूर्व निर्वाचन प्रोटोकॉल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 लागू है। इसके अनुसार टेलीविजन या अन्य समान उपकरण के माध्यम से किसी भी निर्वाचन से संबंधित सामग्री को जनता के सामने प्रदर्शित नहीं कर सकता है। प्रिंट मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापन या प्रचार सामग्री का अंतिम 48 घंटे में प्रकाशन के पूर्व प्रमाणन आवश्यक होगा। किसी भी जनमत सर्वेक्षण या एग्जिट पोल के परिणाम को किसी भी समय प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य मीडिया द्वारा किसी भी तरीके से प्रकाशित, प्रचारित या प्रसारित करने पर 30 नवंबर 2023 की शाम 6.30 बजे तक प्रतिबंध होगा।