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कलेक्टर डॉ सिद्दीकी ने मीडिया की बैठक ली , निर्वाचन में मीडिया औऱ एमसीएमसी टीम के कार्यों की दी गई जानकारी

कलेक्टर डॉ. सिद्दीकी ने मीडिया की बैठक ली

निर्वाचन में मीडिया और एमसीएमसी टीम के कार्यों की दी गई जानकारी

सारंगढ़-बिलाईगढ़ – कलेक्टर  डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी ने आदर्श आचार संहिता के बाद प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कार्यों और कवरेज की निगरानी के लिए निर्वाचन कार्यालय द्वारा गठित टीम एमसीएमसी के कार्य के बारे में बैठक ली। कलेक्टर डॉ. सिद्दीकी ने कहा कि आचार संहिता

के पूर्व आपको एमसीएमसी के निगरानी टीम और मीडिया द्वारा आचार संहिता के दौरान किस प्रकार का कवरेज किया जाना है, यह जानना जरूरी है। इसलिए पैड न्यूज, भ्रामक (फेक) न्यूज के बारे में आपको जानकारी दी गई। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश भारद्वाज ने बताया कि फेक न्यूज में अभ्यर्थी का दुष्प्रचार, भ्रामक न्यूज, वीवीपैट मशीन के बारे में भ्रामक न्यूज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिन्ट मीडिया के करने पर एमसीएमसी की टीम संबंधित मीडिया संस्थान/सोशल मीडिया के इंचार्ज को भ्रामक खबर को जारी करने और बंद करने के लिए सीधा पत्राचार या फोन कर रोकने के लिए कार्रवाई कर सकता है।
सहायक सूचना अधिकारी देवराम यादव ने बताया कि पैड न्यूज, सामान्य न्यूज से अलग किसी भी राजनीतिक दल के अभ्यर्थी के पक्ष में उनको यशोगान, उनके उपलब्धि आदि को लेकर मीडिया संस्थानों द्वारा किया गया प्रचार-प्रसार सामान्य रूप से पैड न्यूज के श्रेणी में आता है। इसमें प्रायोजित टीवी डिबेट पर अभ्यर्थी से चर्चा भी पैड न्यूज के दायरे में आता है। प्रिन्ट, इलेक्ट्रॉनिक, वेब पोर्टल, वेबसाईट, सोशल मीडिया, वीडियो वैन में किया गया पैड न्यूज का व्यय रिपोर्टिंग के बाद कार्रवाई में अभ्यर्थी के व्यय में जोड़ा जाएगा। एमसीएमसी के अन्य कार्यों में चुनाव के अभ्यर्थी का विज्ञापन में व्यक्तिगत आक्षेप, लांछन, राष्ट्र की गरिमा, अस्मिता, प्रभुता जातिगत, धर्म, समुदाय, पंथ का उल्लंघन और अश्लील तो नही है, की निगरानी करना भी है। मास्टर ट्रेनर चूडामणि गोस्वामी ने आचार संहिता लागू होने के बाद कानून द्वारा स्थापित नियमों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर बी.सी. एक्का भी उपस्थित थीं। इस अवसर पर जिले के प्रिन्ट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के पत्रकारगण शामिल थे।

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