अवैध परिवहनकर्ताओं और उत्खननकर्ताओं के विरुद्ध की जा रही दंडात्मक कार्यवाही
अवैध परिवहनकर्ताओं और उत्खननकर्ताओं के विरूद्ध की जा रही दण्डात्मक कार्यवाही
खनिज परिवहन में लिप्त 14 अवैध वाहन हुए जब्त
सारंगढ़़-बिलाईगढ़ – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी ने राज्य के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन के आदेशानुसार जिले में अवैध ढंग से हो रहे खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी रोकथाम के लिए खनिज अधिकारी को निर्देशित किया था। इसके परिपालन में जिले में 4 और 5 सितंबर को खनिज विभाग के अधिकारियों ने सघन चेकिंग कर कार्रवाई कराई, जिसमें अवैध परिवहन में संलिप्त 14 वाहन पकड़े गए। निरीक्षण के दौरान इन वाहनों में गौण खनिज रेत और चूना पत्थर का अवैध परिवहन करते पाया गया। जिले के बरमकेला, सारंगढ़, भटगांव और बिलाईगढ़ के पुलिस थाना में इन वाहनों को अभिरक्षा में रखा गया है।
इन सभी वाहनों के प्रकरणों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71, खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जा रही है। खनि अधिकारी ने बताया कि भविष्य में भी अवैध परिवहन, भंडारण और उत्खननकर्ताओं के विरूद्ध सतत् सख्त दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।