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कलेक्टर डॉ सिद्दकी ने चयनित हितग्राहियों को शासकीय तालाबों के लिए 10 वर्षीय पट्टा आबंटन हेतु दिया अनुमति आदेश पत्र

कलेक्टर डॉ.सिद्दकी ने चयनित हितग्राहियों को शासकीय तालाबों के लिए 10 वर्षीय पट्टा आबंटन हेतु दिया अनुमति आदेश पत्र

सारंगढ़-बिलाईगढ़ / छ.ग.शासन कृषि (मछली पालन) विभाग मंत्रालय रायपुर से जारी आदेशानुसार कलेक्टर डॉ.फरिहा आलम सिद्दकी ने नवगठित जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ अंतर्गत विकासखण्ड सारंगढ़ के ग्राम पंचायत गुड़ेली एवं घोठला बड़े के ग्राम सराईपाली तथा विकासखण्ड बरमकेला के ग्राम पंचायत खैरगढ़ी से चयनित हितग्राहियों को शासकीय तालाबों के लिए 10 वर्षीय पट्टा आबंटन का अनुमति आदेश पत्र का वितरण किया। इस मौके पर अपर कलेक्टर निष्ठा पाण्डेय तिवारी भी उपस्थित थी।
सहायक संचालक मछली पालन ने जानकारी देते बताया कि मछुआ नीति निर्देशानुसार तालाबों को 10 वर्षीय पट्टा देने संबंधित ग्राम पंचायतों एवं हितग्राहियों को अनुमति आदेश का वितरण जिला सारंगढ़ से पहली बार आदेशित कर मछली पालन कार्य की शुरूआत की गई है। जिसके तहत गुड़ेली से छापर तालाब हेतु सपना मछुआ समूह ग्राम सरसरा, सदस्य संख्या 18, सरार तालाब को लक्ष्मी महिला स्व-सहायता समूह ग्राम सराईपाली सदस्य संख्या 11 महिला (बिहान समूह) तथा कलार तालाब को प्रिंसी मछुआ सहकारी समिति ग्राम खैरगढ़ी सदस्य संख्या-11 को दस वर्षीय मछली पालन पट्टा की अनुमति जारी किया गया है। वितरित आदेश के तहत संबंधित हितग्राही को मछली पालन नीति के तहत निर्धारित शर्तो अनुसार अनुबंध कर पंजीयन कराकर मछली पालन कार्य करने करने हेतु जानकारी दिया गया। मछली पालन विभाग जिला-सारंगढ़ से उक्त कार्यो हेतु विकास खण्ड सारंगढ़ से श्री मनीराम कुर्रे, मत्स्य निरीक्षक श्री सिद्धार्थ कुमार शुक्ला सहायक मत्स्य अधिकारी एवं श्रीमती गभेल मत्स्य निरीक्षक बरमकेला अपने क्षेत्र के चयनित हितग्राही समूहों के साथ पट्टा वितरण हेतु उपस्थित रहे।

 

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