सरपंच प्रत्याशी अश्विनी पटेल की नामांकन निरस्त करने की मांग

सरपंच प्रत्याशी अश्विनी पटेल की नामांकन निरस्त करने की मांग
बिलाईगढ़- जनपद पंचायत बिलाईगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत बेल्हा की पूर्व सरपंच अश्विनी पटेल द्वारा इस बार भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत बेल्हा की सरपंच पद हेतु इस बार भी नामांकन भरा है जिसको निरस्त करने की मांग को लेकर ग्राम बेल्हा निवासी खोजन प्रसाद चंद्रा ने जिला निर्वाचन अधिकारी सारंगढ़ बिलाईगढ़ को आवेदन दिया है।जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखे आवेदन में खोजन चंद्रा ने लिखा है कि यश्वनी पटेल पूर्व में भी ग्राम पंचायत बेल्हा के सरपंच रह चुकी है सरपंच रहते हुए 208000 का गबन किया था जिस मामले में एसडीएम न्यायालय बिलाईगढ़ में पंचायत राज अधिनियम की धारा 92 के तहत प्रकरण अभी चल रहा है।यश्विनी पटेल द्वारा ग्राम में ही बेजा कब्ज़ा मकान में दुकान का संचालन किया जा रहा है जिसमें विद्युत मीटर भी उनके नाम पर लगा है इस संबंध में आवेदक खोजन चंद्रा ने बताया कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 की संख्या 5 के तहत कोई ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही की जाती है ऐसी कार्रवाई आरंभ की जाने से 6 वर्ष की कालावधि के लिए किसी भी पंचायत का सदस्य होने के लिए निरर्हित होती है इसलिए श्रीमती यश्वनी पटेल का नामांकन निरस्त किया जावे अब देखना यह है कि शासन प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करती है।