सरकारी राशन दुकान की राशि जमा नहीं करने वाले का होगा कुर्की
सरकारी राशन दुकान की राशि जमा नहीं करने वाले का होगा कुर्की
शासकीय उचित मूल्य दुकान पवनी की राशि 21 लाख 39 हजार 685 रुपए जमा नहीं करने पर होगी कुर्की
टीकाराम साहू के 9 खसरा नंबर की भूमि को नीलाम करने की तैयारी
सारंगढ़ बिलाईगढ़ – सरकारी राशन दुकान की राशि जमा नहीं करने वाले पर वसूली की प्रक्रिया शुरू हुआ है। कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू के निर्देश पर शासकीय उचित मूल्य दुकान पवनी के संचालक द्वारा किए गए सरकार की पीडीएस की राशि जमा नहीं करने पर संचालक के खिलाफ कुर्की का प्रकाशन किया है, जिसमें अचल संपत्ति (भूमि) को नीलामी प्रक्रिया का जिक्र है। इसके साथ ही कई बैंक प्रबंधक को टीकाराम साहू के बैंक खाता को सीज करने के लिए उद्घोषणा में कहा गया है।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलाईगढ़ द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान पवनी आईडी क्रमांक 4420 07005 के भौतिक सत्यापन बाद टीकाराम साहू निवासी ग्राम सूतीउरकुली और एक अन्य व्यक्ति को अधिरोपित राशि 21 लाख 39 हजार 685 रुपए 52 पैसे एवं आदेशिका शुल्क ₹5 की वसूली के लिए कुर्क किए जाने की उद्घोषणा किया है। न्यायालय तहसीलदार बिलाईगढ़ ने टीकाराम साहू के स्थावर संपत्ति की बिक्री की उद्घोषणा पत्र 20 सितम्बर 2024 को जारी किया है।
उद्घोषणा पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि इसमें बिक्री के लिए निर्धारित तारीख से पहले कुल शोध्य रकम की अदायगी नहीं किया जाता, तो संपत्ति का सार्वजनिक नीलाम तहसील परिसर नायब तहसीलदार बिलाईगढ़ के सामने 22 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:30 बजे अथवा उस समय के लगभग बिक्री कर दिया जाएगा।
घोषणा में जिन स्थाई संपत्ति का विवरण दिया गया है उसमें टीकाराम साहू पिता आशाराम निवासी सुतीउरकुली तहसील बिलाईगढ़ के नाम पर दर्ज खसरा नंबर 279, 270, 271, 272/2 कुल रकबा 1.202 हेक्टेयर जिसका बाजार मूल्य 7 लाख 31 हजार 712 रुपए, खसरा नंबर 207/2, 208/1 254/8 254 /9 कुल रकबा 0.497 हेक्टेयर जिसका बाजार मूल्य 22 लाख 65 हजार 948 रुपए है। इसी प्रकार खसरा नंबर
275/1 जिसका कुल रकबा 0.121 हेक्टेयर, जिसका बाजार मूल्य 3 लाख 16 हजार 720 रुपए है।