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बिलाईगढ़ में 27 फरवरी को दिव्यांग और वृद्धजनों को सहायक उपकरण देने के लिए परीक्षण शिविर

बिलाईगढ़ में 27 फरवरी को दिव्यांग और वृद्धजनों को सहायक उपकरण देने के लिए परीक्षण शिविर

सारंगढ़ बिलाईगढ़, 26 फरवरी 2025/सामुदायिक भवन बिलाईगढ़ में 27 फरवरी को दिव्यांग जनों और वृद्ध जनों को सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (भारत सरकार का उपक्रम) जबलपुर द्वारा भारत सरकार की एडिप एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजनान्तर्गत जिले के पात्र दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण व कैलीपर्स एवं कृत्रिम अंग तथा वरिष्ठजनों को जीवन सहायक उपकरण प्रदाय करने हेतु परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

भारत सरकार की एडिप योजना के लाभार्थी को जिन दस्तावेजों की छायाप्रति मूल्याकंन परीक्षण शिविर के समय साथ में अनिवार्य रूप से लाना है उनमें यूडीआईडी प्रमाण पत्र दिव्यांगता 40% या अधिक (मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल हेतु 80%), आय प्रमाण पत्र 22,500/- या उससे कम मासिक आय (2,70,000/- वार्षिक आय से कम) अथवा बी.पी.एल. राशन कार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति शामिल है।

भारत सरकार की राष्ट्रीय वयोश्री योजनान्तर्गत वरिष्ठजनों जो दस्तावेजों की छायाप्रति मूल्याकंन परीक्षण शिविर के समय साथ में अनिवार्य रूप से लाना है उनमें बी.पी.एल. राशन कार्ड की छायाप्रति, मनरेगा जॉब कार्ड छायाप्रति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत किसी अन्य पेंशन योजना के तहत बी.पी. एल. श्रेणी से संबंधित वृद्धजनों के लिए वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने का प्रमाण अथवा बी.पी.एल. श्रेणी के अलावा अन्य वरिष्ठ नागरिक जिनकी सभी स्त्रोतों से मासिक आय 15000/-प्रतिमाह से कम हो (लोक सेवा केन्द्र से या ग्राम पंचायत से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकतें है।)

मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल प्रदान करने हेतु 80% अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों का चयन एलिम्कों के पुनर्वास विशेषज्ञों द्वारा किया जायेगा। एडिप योजना के अंतर्गत ऐसे दिव्यांगजन जिन्होंने समान प्रयोजन के लिए पिछले 03 वर्षों के दौरान किसी स्त्रोत (समाज कल्याण विभाग या शिक्षा विभाग) से उपकरण प्राप्त नहीं किये हो, वे ही सहायक उपकरणों का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यह सीमा 01 वर्ष की है तथा एडिप योजना के अंतर्गत मोटराइज्ड ट्राइसाईकिल व स्मार्ट फोन (दृष्टिबाधितों हेतु) यह सीमा 05 वर्ष की है।शिविर में समाज कल्याण विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं का स्टॉल लगाकर विभागीय योजना यथा निःशुल्क बस पास, विवाह प्रोत्साहन अनुदान, दिव्यांग छात्रवृत्ति, स्वरोजगार, कौशल विकास हेतु दिव्यांगजनों का आवेदन संकलित किया जाएगा।

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