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बाल-विवाह रोकथाम हेतु,विवाह पंजीयन कराना अनिवार्य

बाल-विवाह रोकथाम हेतु,विवाह पंजीयन कराना अनिवार्य

बलौदाबाजार – कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर जिले में ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों में बाल विवाह के रोकथाम एवं विवाह का पंजीयन कराना अनिवार्य है। वर्तमान समय में विवाह के लग्न तथा 30 मार्च 2023 को रामनवमी एवं 22 अप्रैल 2023 को अक्षय तृतीय पर बडी संख्या में विवाह का आयोजन होता है। श्री बंसल ने समय-सीमा की बैठक में सभी संबंधित मैदानी अमलों को निर्देशित किया गया है कि विवाह की आयु लड़की 18 वर्ष एवं लड़का हेतु 21 वर्ष होना अनिवार्य है। बाल विवाह की सूचना मिलने पर प्रशासन की टीम विवाह रोकने हेतु तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कार्यक्रम अधिकारी एल.आर कच्छप ने जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह होने पर संबंधित को समझाईश देने के बाद भी यदि विवाह नही रोकने पर शादी कराने वाले पुरोहित तथा सम्मिलित लोगो पर बाल विवाह अधिनियम के प्रावधान अनुसार 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 लाख का दण्ड या दोनांे हो सकता है। बाल विवाह रोकने, प्रचार प्रसार मुनादी कराने का भी निर्देश दिए गए है। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष में कुल 12 बाल विवाह रोका गया था। इस तरह की सामाजिक कुरीतियों को रोकने हेतु मैदानी अमलों को सख्त निर्देश दिया गया है।

 

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