Breaking News
छत्तीसगढ़पावर न्यूज़बलौदाबाजार

बलौदाबाजार शहर में धारा 144 लागू , कलेक्टर ने जारी किया आदेश , घटना का जायजा लेने गृह मंत्री पहुंचे कलेक्ट्रेट

बलौदाबाजार शहर में धारा 144 लागू, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

बलौदाबाजार- आज दिनांक 10.06.2024 को सतनामी समाज द्वारा प्रदेश स्तरीय आंदोलन (कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक कार्यालय घेराव) के दौरान संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में खड़ी वाहनों को तोड़-फोड़ करने, आग लगाने एवं संयुक्त जिला कार्यालय भवन को आग के हवाले करने के कारण संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों सहित जिला मुख्यालय बलौदाबाजार के निवासियों में भय का वातावरण उत्पन्न हो गया है। आज की घटना को देखते हुए जिले के असामाजिक तत्वों के द्वारा भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित कर जिले में शांति व्यवस्था की स्थिति में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। उपरोक्त कारणों के आधार पर नगरपालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है, ताकि जिला मुख्यालय बलौदाबाजार के रहवासी भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर निवास कर सके। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बलौदाबाजार-भाटापारा के.एल. चौहान ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) एवं (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक रैली या जुलूस पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।अन्य जिले अथवा बाहरी व्यक्तियों का 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के समूह का नगरपालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति न तो किसी प्रकार का शस्त्र तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, गुप्ती, त्रिशुल, खुकरी, सांग एवं बल्लम अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा। अपवाद- जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर है, ड्यूटी के दौरान अस्त्र-शस्त्र धारण कर सकेंगे। ऐसे वृद्ध / दिव्यांग जो लाठी के बिना चलने में असमर्थ है, वे लाठी का प्रयोग कर सकेंगे। चूंकि यह संकटकालीन तथा आपातकालीन स्थिति एकाएक उत्पन्न हुई है और किसी पक्ष या व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना संभव नहीं है। यह आदेश सर्व साधारण को संबोधित है एवं प्रत्येक जनसाधारण पर तामिल किया जाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 (2) के अंतर्गत समयाभाव के कारण सार्वजनिक हित को दृष्टिगत रखते हुए,एकतरफा कार्यवाही कर पारित किया जाता है। उक्त आदेश दिनांक 10.06.2024 को रात्रि 9.00 बजे से दिनांक 16.06.2024 को मध्यरात्रि 12.00 बजे तक नगरपालिका सीमा क्षेत्र बलौदाबाजार में प्रभावशील होगा।

प्रदर्शनकारियों के द्वारा सोमवार को जिला मुख्यालय बलौदाबाजार स्थित संयुक्त जिला कार्यालय में की गई तोड़फोड़ एवं आगजनी की घटना का जायजा लेने उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा रात्रि करीब 1:30 बजे बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनके साथ खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल एव राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा भी थे। उन्होंने कलेक्टर एव एसपी से घटना की विस्तृत जानकारी ली। साथ उन्होंने पूरे परिसर में हुई आगजनी, जिला पंचायत,कुटुंब न्यायालय एवं जनपद पंचायत कार्यालय सहित शहर का भी मुआयना कर नुकसानों का जायजा लिया। शर्मा ने घटना पर गहरा दुःख प्रकट किया। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश संबधित अधिकारियों को दिए है। उन्होने आगे कहा भारी संख्या में वाहनों को क्षति पहुंचा गया है। जिनमे से कुछ अपने कार्य के लिए पहुँचे गरीब लोगों एवं अधिकारी कर्मचारी के होंगे साथ ही शासकीय सम्पति को नुक़सान पहुँचाया गया है,रिकॉर्ड रूम में न जाने कितनी दस्तावेज जल चुकी है,बिल्डिंग को जला दिया गया है जो की बड़ी मुश्किल से तैयार होती है। उन्होंने कहा कि सरकारी सम्पति को तबाह करने वाले की समाज के नहीं होते। पूरे प्रदेश में परम पूज्य बाबा गुरुघासीदास को माना जाता है वे श्वेत ध्वजवाहक हैं तथा शांति के प्रतीक हैं। विगत माह अमर गुफा में जैतखांभ को क्षति पहुँचायी गई थी इस पर पुलिस की जाँच से असंतुष्ट होकर समाज के लोगों ने जाँच की माँग की थी।सभी प्रकार की चर्चा के पश्चात न्यायिक जाँच की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर की गई थी।इस पर समाज के लोगो ने संतुष्टि ज़ाहिर करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए कार्यक्रम रखा था इसी दौरान असामाजिक तत्वों ने भीड़ में घुसकर घटना को अंजाम दिया है। जिसकी जाँच की जा रही है ,दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान आई जी अमरेश मिश्रा,संजीव शुक्ला, कलेक्टर के एल चौहान,एसपी सदानंद कुमार सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि गण सहित गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे।

Back to top button