जिले में 27 मार्च को होगा फूड लाइसेंस शिविर का आयोजन
जिले में 27 मार्च को होगा फूड लाइसेंस शिविर का आयोजन
सारंगढ़-बिलाईगढ़ / कलेक्टर के निर्देश व उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला सारंगढ़ -बिलाईगढ़ के मार्गदर्शन पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा एफएसएसएआई खाद्य अनुज्ञप्ति / पंजीयन शिविर का आयोजन दिनांक 27/ 03/2023 को मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय सारंगढ़ में एवं दिनांक 28/03/2023 को गोपाल किराना स्टोर, इंद्रा मार्केट बिलाईगढ़ मे तथा दिनांक 29/03/2023 को बरमकेला मे किया जाना है। पंजीयन का कार्य प्रातः 11:00 बजे से संध्याकालीन 4:00 बजे तक किया जावेगा । शिविर में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 के तहत रिपैकर ,रीलेबरर ,खाद्य परिवहन ,थोक व खुदरा विक्रेता , होटल ,रेस्टोरेंट ,ढाबा ,किराना दुकान ,मीट शॉप, पान ठेला, गुपचुप ठेला ,गन्ना रस ,जूस सेंटर ,खाद्य बर्फ, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर , सब्जी, फल विक्रेता व अन्य किसी भी प्रकार के खाद्य कारोबार कर्ता को लाइसेंस/ पंजीयन प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है । बिना खाद्य अनुज्ञप्ति के खाद्य कारोबार करने पर 6 माह का कारावास एवं एक लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा कड़ी कार्यवाही की जा सकती है। पंजीयन/ लाइसेंस के लिए खाद्य कारोबार कर्ता के पासपोर्ट साइज का फोटो, आधार कार्ड, बिजली बिल, किरायानामा/ नियम की एनओसी या गुमास्ता दस्तावेज होना अनिवार्य है। पंजीयन हेतु वार्षिक टर्नओवर 12 लाख तक होने पर ₹100 पंजीयन शुल्क, 12 लाख से 20 करोड़ तक पर ₹2000 है, जबकि उत्पादन कर्ता हेतु क्रमशः ₹3000 व ₹5000 का शुल्क प्रति वर्ष निर्धारित है। जिला प्रशासन ने सभी खाद्य कारोबार कर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर पंजीयन /अनुज्ञप्ति शिविर का लाभ उठाने की अपील की है।